बालश्रम, मानव तस्करी, बाल विवाह, बाल भिक्षावृत्ति की रोकथाम के लिए हुई बैठक

बैठक में निर्देश देते अधिकारी

करंट विज़न संवाददाता

इटावा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा बृजेश कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी जसवंतनगर आयुषी सिंह के नेतृत्व में रिजर्व पुलिस लाइन सभागार कक्ष में थाना एएचटी एवं एसजेपीयू के प्रभारी निरीक्षकों की सहभागिता में मासिक समीक्षा एवं समन्वय बैठक आयोजित की गई। बैठक में महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा जारी दिशा-निर्देशों से उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अवगत कराया गया। इस दौरान बालश्रम, मानव तस्करी, बाल विवाह, बाल भिक्षावृत्ति की रोकथाम तथा गुमशुदा बालक-बालिकाओं की तलाश एवं सुरक्षा के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। बैठक में पॉक्सो अधिनियम, 2012, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण नियमावली, 2020 के अंतर्गत सहायक व्यक्तियों की भूमिका एवं दायित्वों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। साथ ही गुमशुदा बालक बालिकाओं से संबंधित प्रकरणों में धारा 137(2) बीएनएस के अंतर्गत आवश्यक कार्यवाही तथा शासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन पर विशेष जोर दिया गया। बाल कल्याण समिति, इटावा द्वारा थानों पर नियुक्त पुलिस बाल कल्याण अधिकारियों को धारा 137(2) बीएनएस एवं पॉक्सो अधिनियम से संबंधित प्रकरणों में निर्धारित प्रारूप (क) एवं (ख) भरने की अनिवार्यता से अवगत कराया गया। इसके अतिरिक्त बच्चों के विरुद्ध होने वाले अन्य अपराधों की रोकथाम, बाल अधिकारों के संरक्षण तथा संबंधित प्रकरणों में प्रभावी समन्वय स्थापित करने के संबंध में विचार-विमर्श किया गया। बैठक में एपीओ, संयुक्त निदेशक अभियोजन कार्यालय इटावा, जिला चिकित्सालय इटावा के चिकित्सक, पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत सहायक व्यक्ति, संरक्षण अधिकारी, थाना एएचटी/एसजेपीयू के अधिकारी-कर्मचारी तथा जनपद के समस्त थानों पर नियुक्त पुलिस बाल कल्याण अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

 

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