कार्यक्रम में उपस्थित सिविल जज अशोक कुमार द्विवेदी व अन्य
करंट विज़न संवाददाता
इटावा। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के तत्वावधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण इटावा द्वारा सेवन हिल्स इंटर कॉलेज में पोक्सो अधिनियम, 2012 के प्रावधानों एवं कानूनी परिणामों के प्रति विशेष जागरूकता अभियान आयोजित किया गया। कार्यक्रम में अशोक कुमार द्विवेदी अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एडीजे-12 ने विद्यार्थियों को पोक्सो अधिनियम से संबंधित महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 18 वर्ष से कम आयु का प्रत्येक व्यक्ति कानून की दृष्टि से बच्चा है। बाल विवाह, यौन उत्पीड़न तथा बच्चों के विरुद्ध होने वाले विभिन्न अपराध कानून के तहत दंडनीय हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को यह भी बताया कि किसी भी बच्चे की पहचान, फोटो एवं व्यक्तिगत जानकारी की गोपनीयता सुरक्षित रखना अनिवार्य है। सेवन हिल्स इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य सौरव दुबे ने विद्यार्थियों को पोक्सो एक्ट के विभिन्न प्रावधानों एवं बच्चों की सुरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने विद्यार्थियों से अपने अधिकारों के प्रति सजग रहने तथा किसी भी अनुचित घटना की जानकारी तत्काल अभिभावकों, शिक्षकों अथवा संबंधित हेल्पलाइन को देने का आह्वान किया। कार्यक्रम में विद्यालय के ट्रस्टी सुनील राजपूत एवं चेयरमैन शिव किशोर दुबे उपस्थित रहे। विद्यालय परिवार की ओर से विद्यार्थियों के हित में आयोजित इस महत्वपूर्ण जागरूकता कार्यक्रम के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं उपस्थित न्यायिक अधिकारी का आभार व्यक्त किया गया।
