करंट विज़न संवाददाता
इटावा। चकरनगर तहसील क्षेत्र में विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत लगभग नौ हजार मतदाता ऐसे हैं, जिनका विवरण 2003 की मतदाता सूची से मेल नहीं खा रहा है। अधूरे गणना फॉर्म के कारण इन मतदाताओं की मैपिंग नहीं हो सकी है।
निर्वाचन विभाग ने स्पष्ट किया है कि ऐसे मतदाताओं को अपनी पहचान सत्यापित करने के लिए आधार कार्ड सहित 13 विकल्प उपलब्ध कराए गए हैं। जिन मतदाताओं का विवरण अधूरा है, उन्हें 6 जनवरी से नोटिस जारी किए जाएंगे। इन मतदाताओं को नोटिस का जवाब देने और आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया जाएगा। एसडीएम ब्रह्मानंद कठेरिया ने जवाहर इंटर कॉलेज में बीएलओ के साथ बैठक में यह जानकारी दी।उप जिलाधिकारी ने बताया कि जिन मतदाताओं का रिकॉर्ड 2003 की सूची या डेटाबेस से मेल नहीं खा रहा है, उन्हें दस्तावेज उपलब्ध कराकर अपनी पात्रता सिद्ध करनी होगी। आधार कार्ड अनिवार्य रूप से देना होगा, और इसके साथ 13 विकल्पों में से कोई एक अन्य दस्तावेज प्रस्तुत किया जा सकता है। दस्तावेज की प्रतियां मतदाता को स्व-प्रमाणित करनी होंगी। जांच के बाद सही पाए गए अभिलेखों के आधार पर उनका नाम 2025 के एसआईआर डेटाबेस में शामिल किया जाएगा। नोटिस के बावजूद दस्तावेज उपलब्ध न कराने वाले मतदाताओं के नाम निर्वाचन सूची से हटा दिए जाएंगे। प्रस्तुत किए जा सकने वाले दस्तावेजों में सरकारी या सार्वजनिक उपक्रम से जारी परिचय पत्र, 1 जुलाई 1987 से पहले जारी सरकारी/बैंक/डाकघर का परिचय पत्र, सक्षम अधिकारी से जन्म प्रमाण पत्र, मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय का शैक्षिक प्रमाणपत्र, जिला या तहसील स्तर से जारी निवास प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (जहां लागू), परिवार रजिस्टर की नकल, तहसील से जारी भूमि या मकान आवंटन पत्र, पासपोर्ट और अन्य जनपद का जिला अधिकारी के माध्यम से सत्यापन पत्र शामिल हैं। प्रशासन ने सभी संबंधित मतदाताओं से अपील की है कि वे समय पर अपने अभिलेख प्रस्तुत करें, ताकि उनके मतदान अधिकार सुरक्षित रह सकें।
बैठक में जानकारी देते एसडीएम।
