कीटनाशक व रासायनिक खाद डालने के मानक तय होने तक सैंपल भरने पर रोक लगे
करंट विज़न संवाददाता
इटावा। उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष सर्वेश सिंह चौहान और जिला अध्यक्ष आलोक दीक्षित के नेतृत्व में बड़ी संख्या में व्यापारियों ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अंतर्गत निर्माताओं, थोक व्यापारियों एवं खुदरा व्यापारियों को आ रही समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर सिटी मजिस्ट्रेट को मुख्य कार्यकारी अधिकारी, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण नई दिल्ली के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में खाद्य सुरक्षा विभाग की नमूना जांच प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने, व्यापारियों के उत्पीड़न पर रोक लगाने तथा अधिनियम के प्रावधानों को व्यावहारिक एवं न्यायसंगत बनाने की मांग की गई। व्यापारियों ने कहा कि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता एवं जनस्वास्थ्य की सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके नाम पर व्यापारियों को अनावश्यक परेशानियों और लंबी कानूनी प्रक्रियाओं का सामना नहीं करना चाहिए। व्यापार मंडल ने मांग की कि खाद्य पदार्थों के नमूने लेते समय यदि निर्माता को भी पक्षकार बनाया जाता है, तो उसे निर्धारित फॉर्म-5क की सूचना तत्काल पंजीकृत डाक से भेजी जाए। खुदरा एवं थोक व्यापारियों द्वारा वैध बिल प्रस्तुत किए जाने पर निर्माताओं को नमूना कार्रवाई में शामिल करने के संबंध में स्पष्ट व्यवस्था बनाई जाए ताकि नकली एवं डुप्लीकेट उत्पादों के मामलों में वास्तविक जिम्मेदार पक्ष की पहचान हो सके। ज्ञापन में राजकीय जन विश्लेषक प्रयोगशालाओं को नमूने प्राप्त होने के 14 दिनों के भीतर जांच रिपोर्ट जारी करने की व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की गई। साथ ही, नमूना फेल होने की स्थिति में पुनः जांच के लिए निर्धारित प्रक्रिया तत्काल शुरू करने तथा खाद्य पदार्थों को नष्ट करने या जब्त करने की कार्रवाई में केंद्रीय प्रयोगशाला की रिपोर्ट को ध्यान में रखने का अनुरोध किया गया। व्यापार मंडल ने यह भी मांग की कि किसी खाद्य पदार्थ में मानकों की कमी पाए जाने पर उसे अधोमानक घोषित किया जाए, जबकि असुरक्षित की श्रेणी में तभी रखा जाए जब निर्धारित मानकों के अनुसार उसके असुरक्षित होने के आधार मौजूद हों। व्यापार मंडल ने अपने ज्ञापन में कहा कि व्यापारी वर्ग सरकार के नियमों का पालन करते हुए कारोबार करना चाहता है। खाद्य पदार्थों में मिलावट एवं नकली उत्पादों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कार्रवाई निष्पक्ष, पारदर्शी और निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के अनुरूप होनी चाहिए। किसी भी व्यापारी को बिना उचित आधार के परेशान नहीं किया जाना चाहिए। ज्ञापन के दौरान जिला उपाध्यक्ष अशोक जाटव, हाजी हन्नान मंसूरी, शहर अध्यक्ष सोनू अग्रवाल, लाइन पार शहर अध्यक्ष सुनील कुमार कुशवाहा, जिला सचिव आफताब खान, युवा जिलाध्यक्ष रियाज अहमद, निषेश वर्मा, मनोज कुमार, बृजेश राठौर,सै लकी , राहुल दीक्षित,शेख नबाब, युवा शहर अध्यक्ष रहमान,अगम परिहार धर्मेन्द्र यादव, हफीज खान आदि व्यापारी मौजूद रहे। सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन देते सर्वेश चौहान व आलोक दीक्षित।
